उन्होंने बताया कि मास फरवरी 2010 के दौरान विधिक माप तोल निरीक्षक द्वारा जिला में 1248 दुकानों, 24 पेट्रोल पम्पों, 49 धर्मकांटों, 28 राशन डिपुओं, 31 हलवाई की दुकानों व 2 गैस एजेंसियों का अचानक निरीक्षण एवं सत्यापन कार्य किया गया।
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उपायुक्त ने बताया कि गत मास के दौरान माप तोल निरीक्षक द्वारा अनियमितता पाये जाने पर माप तोल अधिनियम के तहत एक धर्मकांटा संचालक व 2 गैस एजेंसी के सिलेण्डरों में गैस का वजन कम पाए जाने पर 2 गैस एजेंसी के संचालकों के चालान किए गए ।
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यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डा. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन सदैव प्रयासरत है और इसके लिए विधिक माप तोल निरीक्षक द्वारा समय-समय पर दुकानों, राशन डिपुओं, धर्म कांटों, पेट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों, हलवाई की दुकानों आदि का निरीक्षण किया जाता है।